यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन | Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form | उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति | यूपी पारिवारिक लाभ योजना पात्रता | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति उप | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति UP | Parivarik Labh ki sthiti
Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरु किया गया। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिनके परिवार के ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो कि परिवार में एक मात्र कमाने वाला हो (नौकरी करने वाला हो) | यानि (मुखिया की मृत्यु) परिवार का मुख्य रूप से कमाने वाला हो | परिवार के ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर पूरा परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझने लगता है | ऐसे परिवार को राज्य सरकार द्वारा 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता (Parivarik Labh) के रूप में प्रदान की जाती है । जिससे की उनके परिवार की दैनिक जरूरतें पूरा हो सके |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है | यह विभाग इस योजना से जुड़े सारे कामकाज (विवरण) को देखता है | दोस्तों, आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम Rastriya Parivarik Labh Yojana से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ? योजना का लाभ के लिए आवेदन कैसे करें, के साथ साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे । इसलिए, इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े ।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024
हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत राज्य के सभी गरीब परिवारों को शामिल किया गया है । जिसमें राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो के गरीब परिवार शामिल हो सकते हैं । जब इस योजना की शुरुआत की गयी थी, तो राज्य सरकार द्वारा 20,000 रूपये की धनराशि मुआवज़ा के रूप में दी जाती थी । जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30,000 रूपये कर दिया गया है । राज्य के ऐसे लोग जिनके परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है | ऐसे गरीब परिवारों को Rastriya Parivarik Labh Yojana UP के तहत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है | योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा ।
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट (beneficiary account) होना चाहिए । इस योजना के अंतर्गत यूपी सरकार द्वारा मुआवजा की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर (direct transfer in bank account) कर दी जाती है।
Brief About National Family Benefit Scheme Uttar Pradesh
- Uttar Pradesh has launched The National Family Benefit Scheme, which is known as Rastriya parivarik Labh Yojana.
- The motive of the scheme is to provide the financial assistance to the people of the state, which are the below the poverty line (BPL Family). This financial assistance will be provided only the family whose main financial supporter has died.
- After the death of the main family member, the eligible family will be able to get of Rs. 30,000/- financial assistance per year.
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
यदि किसी परिवार में एकमात्र कमाने वाला ब्यक्ति हो, तो पूरा परिवार उसी पर निर्भर हो जाता है । यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। इससे परिवार को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है । ऐसे गरीब असहाय परिवार अपने आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल सकें, और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें | इसलिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ किया है ।
इस योजना के तहत प्रदेश के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है । उनके परिवार को अपने जीवन यापन करने के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । Rastriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य यह है कि, सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि के माध्यम से लाभार्थी अपने जीवन यापन में सुधार ला सके और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।
Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 Key Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
शुरू करने वाला राज्य | उत्तर प्रदेश सरकार |
योजना की शुरुआत वर्ष | 2021 |
योजना के लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन दोनों प्रकार से |
Official website | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
Also read: Online FIR UP Police: यूपी एफआईआर स्टेटस (FIR Status) ऑनलाइन चेक करें
Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 के लाभ
इस योजना की शुरुआत राज्य के ऐसे गरीब परिवारों की मदद के लिए किया गया था | जिसके एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है। नीचे इस योजना के क्या क्या लाभ हैं इसकी चर्चा की गयी हैं:-
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30,000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा, जिनके कमाने वाले मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला ब्यक्ति नहीं है।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के ऐसे बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम से लोग लाभान्वित होते रहेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि लाभार्थी आवेदनकर्ता के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रान्सफर की जाएगी। इसके लिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार के द्वारा दी जाने वाली मुआवजा की धनराशि लाभार्थी के आवेदन से 45 दिन के अंदर ही बैंक में ट्रान्सफर करके प्रदान की जाएगी।
Also read: उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थयी निवासी इसके लिए पात्र होंगे।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा, जिनके कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हुई है और ऐसे मृत ब्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये होनी चाहिए ।
- ग्रामीण क्षेत्रो के परिवारो की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL श्रेणी) की श्रेणी में आता हो।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए:-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मृत मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Parivarik Labh Yojana Check Status 2023 / Online Apply से पहले दिशा निर्देश एक बार जरूर पढ़ लें |
इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरते वक्त सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जिससे की फॉर्म submit करते वक्त कोई गलती न हो जाये। इसलिए आप की सुविधा के लिए दिशा निर्देशों को नीचे दिया गया है।
- इस योजना के फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के के लिए मान्य नहीं है।
- आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी किया गया होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई, तो इसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो कॉपी प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करना होगा।
- कमाने वाले ब्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए, तभी मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए तथा JPG फॉरमैट में होना चाहिए।
- सभी अपलोड किया जाने वाला डाक्यूमेंट्स जैसे कि लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
Parivarik Labh Yojana Online Form आवेदन कैसे करे?
योजना के प्रति इच्छुक लाभार्थी उन्हें यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा, जो इस प्रकार का होगा।
- होम पेज पर आपको सामने “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा एक पेज खुल जायेगा, जैसा की आप नीचे देख सकते हैं ।
- इस पेज पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि- जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भर दें ।
- सभी जानकारी को पूरी तरह से भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इस तरह से आपका पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
How to Login for District social welfare Officer:
सबसे पहले आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको District social welfare officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा, जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला को चुनना होगा।
- फिर आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से आप लॉगिन कर पाएंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
यदि आपने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है । आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है, तो इसके लिए नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें ।
- आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा ।
- होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । इस पर क्लिक करने के बाद आपके समाने पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसेकि- जिला , अकाउंट नंबर ,रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना होगा ।
- इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इस प्रकार से आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
District Wise लाभार्थियों का विवरण कैसे देखें?
- डिस्ट्रिक्ट वाइज लाभार्थियों का विवरण देखने के लिए सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
- आपको अपने जिले के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आप अपने तहसील पर क्लिक कर दें।
- इसमें से आपको अपने ब्लॉक को चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन के बाद अपने पंचायत का चयन करें।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे, आपके सामने पंचायत के सभी लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जैसा की हमनें ऊपर चर्चा की है, की इस योजना के लिए आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं | यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना UP के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते, या आपको समस्या हो रही है | तो आप योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाकर सम्बंधित कर्मचारी /अधिकारी से योजना से सम्बंधित आवेदन पत्र को प्राप्त करना है।
- इसके पश्चात फॉर्म में पूछी गई सभी जानकरी को ध्यानपूर्वक भर दें।
- फिर उसमे माँगे गए सभी सम्बंधित दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- और इस फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में ही जमा कर दें।
- इस प्रकार से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है |
- आपके आवेदन पत्र का पूर्ण सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन के 45 दिनों के भीतर ही योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
शासनादेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:-
- सबसे पहले आप समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट को अपने ब्राउजर में खोलें |
- आपके सामने ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको शासनादेश का विकल्प होगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करेंगे | आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
- इस पीडीएफ फाइल में आप शासनादेश देख सकते हैं |
- इसके बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इस प्रकार से आप शासनादेश को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे।
Helpline Number
दोस्तों इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति उप / Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट samriddhabharat.in को बुकमार्क कर लें, एवं विजिट करते रहें | दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का संदेह हो, तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं | जहाँ पर आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। टोल फ्री नंबर 18004190001 है। धन्यवाद !
Also read-इसे भी पढ़े
इस योजना की डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस वेबसाइट में जाइये.
Sir mujhe bakri Palan k liye lone chahiye m berojgar hu
बकरी पालन के लिए लोन की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें |