Mukhyamantri Bal Seva Yojana Apply | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Bal Seva Yojana Application Form | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पात्रता सूची | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन
Mukhyamantri Bal Seva Yojana : पिछले एक साल से हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी से हमारे देश के हजारों लोगों ने अपने रिश्तेदोरों को खोया है। हजारों बच्चों ने अपने माता पिता एवं अभिभावकों को खोया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 300 ऐसे बच्चे की पहचान की जा चुकी है, जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो गयी है। ऐसे सभी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से इन सभी अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता के कई अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको Mukhyamantri Bal Seva Yojana से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण प्रदान करेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhyamantri Bal Seva Yojana
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है। योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे सभी बच्चों की मदद की जाएगी, जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Bal Seva Yojana को 30 मई 2021 को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | साथ ही उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। Mukhyamantri Bal Seva Yojana के माध्यम से बच्चों की पालन पोषण के के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 4000 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा |
साथ ही सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 1,01,000 रूपये देगी। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है और उनके कोई अभिभावक नहीं है | ऐसे बच्चों को राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। लड़कियों के लिए अलग से आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी |
बाल सेवा योजना के अंतर्गत शादी के लिए आर्थिक सहायता एवं बच्चों को टेबलेट का वितरण
राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकर द्वारा Mukhyamantri Bal Seva Yojana के अंतर्गत ऐसी सभी पात्र बालिकाओं (जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक) की शादी के लिए 101000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ऐसे बच्चे जो स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें टैबलेट / लैपटॉप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गयी है | जिसे हम नीचे विस्तार से बतायेंगे | इस योजना का लाभ राज्य के उन बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने अपने अभिभावक को भी इस महामारी में खो दिया है |
Key Highlights Of Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021
योजना का नाम (Name of Scheme) | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश |
राज्य का नाम (State Name) | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी (Beneficiary) | कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए प्रदेश के बच्चे |
उद्देश्य (Purpose of the Scheme) | कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य के अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी |
प्रारम्भ | 2021 |
आर्थिक सहायता | 4000 रूपये प्रतिमाह |
अधिकारिक वेबसाइट | – |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
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योजना के तहत 4000 रूपये की आर्थिक सहायता एवं आवासीय सुविधा
Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021 के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को 4000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जाएगी। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से बच्चे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चे के वयस्क होने तक दी जाएगी। इसके साथ ही जिन बच्चों की उम्र 10 वर्ष या फिर उससे कम है और उनका कोई अभिभावक भी नहीं है | ऐसे बच्चों को आवासीय सुविधा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। आवासीय सुविधा की ब्यवस्था उन्हें राजकीय बाल गृह में प्रदान की जाएगी। जिससे उनका परवरिश सही से किया जा सके। उत्तर प्रदेश में राजकीय बाल गृह की संख्या 5 है | जो की लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, आगरा एवं रामपुर में स्थित हैं।
पोस्ट कोविड के कारण मृत्यु होने पर योजना का लाभ
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को उन बच्चों को ध्यान में रखकर शुरू किया है, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गयी है। और उनमें से कम से कम एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण से हुई है | इस Mukhyamantri Bal Seva Yojana को उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के सही तरीके से कार्यान्वयन के लिए नीति तैयार की जा रही है। इस विभाग ने योजना के अंतर्गत सभी चिन्हित बच्चों की लिस्टिंग एवं पात्रता की शर्तें भी तैयार कर दी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से ऐसे सभी अनाथ बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के कुछ तकनीकी बिंदु नीचे दिए गए हैं |
- कोरोंना को लेकर कहा गया है कि- कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु का प्रमाण एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन में कोविड-19 के इंफेक्शन को माना गया है। साथ ही अगर कोरोना वायरस संक्रमित हुए मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी पोस्ट कोविड के कारण मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- इसकी जानकारी महिला कल्याण विभाग निदेशक मनोज कुमार राय द्वारा दी गई। इस योजना के तहत पात्र बच्चों के लीगल गार्डियन को जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा। साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति द्वारा इन बच्चों के विकास पर भी नजर रखी जाएगी।
योजना में अवयस्क लड़कियों की देखभाल एवं उनकी शिक्षा के बारे में चर्चा
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाथ लड़कियां जो अवयस्क है | उनके आवास एवं शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से खुद उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी पात्र लड़कियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल ग्रह एवं अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा एवं आवास प्रदान करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में आज के समय में लगभग 13 बाल गृह के साथ साथ 17 अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। सरकार ने सभी अवयस्क बालिकाओं की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को आरंभ किया है। अब प्रदेश की सभी पात्र बालिकाएं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर पाएंगी।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी बच्चों की आर्थिक मदद करना है, जो कोरोना वायरस संक्रमण के वजह से अनाथ हो गए है। सरकार इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे कि वे अपना भरण-पोषण कर सकें। Mukhyamantri Bal Seva Yojana के लागू होने से बच्चों को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। प्रदेश सरकार योजना के माध्यम से प्रतिमाह आर्थिक सहायता के साथ साथ आवासीय सुविधा एवं शादी के लिए आर्थिक मदद का फैसला लिया है। साथ ही साथ ऐसे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी।
UP Bal Seva Yojana 2021 के लाभ एवं विशेषताएं
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना के निम्न लाभ हैं जिन्हें नीचे दिया गया है:-
- उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को देश के भविष्य यानी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लायी है | यही इसकी मुख्य विशेषता है |
- Mukhyamantri Bal Seva Yojana उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 मई 2021 को आरंभ किया।
- सरकार के इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी | जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है।
- इस योजना के तहत न केवल बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- सभी पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह 4000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता बच्चे के वयस्क होने 18 वर्ष तक दी जाएगी।
- इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी जो 18 वर्ष की हो गयी है | उनको 101000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है | उसका कोई अभिभावक नहीं है, तो इस स्थिति में बच्चे को आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- यह सुविधा प्रदेश के राजकीय बाल गृह के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से तकनीकी (MBA, MCA, B.TECH) की पढ़ाई कर रहे बच्चों को लैपटॉप या टेबलेट भी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा | जो अपने लीगल गार्डियन या फिर आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोरोना संक्रमण के कारण खो दिया है।
- योजना के तहत सभी अवयस्क लड़कियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह एवं अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा एवं आवास की सुविधा प्दी जाएगी।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश के लिए पात्रता
- इसके लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- जो बच्चे कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया हो।
- अपने लीगल गार्डियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
- वह बच्चे, जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया है।
- वह बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो।
- पात्रता के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार के ऐसे बच्चे (जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए) इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- वर्तमान में जीवित माता या पिता की आए 200000 या फिर 200000 रूपये से कम होनी चाहिए।
UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021 आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक के उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
- 2019 से मृत्यु का साक्ष्य
- बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्व आवेदन
- माता – पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है | उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी नहीं है।)
- शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
ऐसे लोग जो योजना के पात्र हैं एवं यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं | तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उन्हें ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा | यदि शहरी क्षेत्र में रहता है, तो लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- इसके लिए आपको कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र (फॉर्म) प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी | जैसे कि- आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरनी होगी।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार से आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
- जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
- इस योजना के तहत माता पिता की मृत्यु के केवल 2 वर्ष के भीतर ही आवेदन किया जा सकता है।
- जैसे ही अप्रूवल प्राप्त हो जाएगा, इस योजना का लाभ वैसे ही प्रदान किया जाने लगेगा।