Indira Gandhi Pension Yojana 2023: इंदिरा गांधी पेंशन योजना, ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

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केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिको के लिए “इंदिरा गांधी पेंशन योजना / Indira Gandhi Pension Yojana “ की शुरुआत 2007 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने देश के बीपीएल परिवार (BPL Family) के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं एवं विकलांग लोगों के (BPL family elders, widow women and disabled persons etc) जीवनयापन के लिए पेंशन प्रदान किया जाता है। (This pension scheme was launched by Central Government) इस पेंशन योजना के तहत फण्ड केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। आज हम इस आर्टिकल में इंदिरा गांधी पेंशन योजना (Indira Gandhi Pension Scheme ) से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, पात्रता आदि प्रदान करने जा रहे हैं। इस आर्टिकल से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

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Indira Gandhi Pension Yojana

Indira Gandhi Pension Yojana : इंदिरा गांधी पेंशन योजना  केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली एक पेंशन योजना है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत कई पेंशन योजनाओ को शामिल किया गया है। जैसे-वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना आदि। इस योजना के तहत देश के गरीब बीपीएल परिवारों को पेंशन के माध्यम से सहायता पहुँचाना है। इंदिरा गाँधी पेंशन योजना देश के सभी राज्यों की नगरीय निकायों / ग्राम पंचायतों के स्तर पर संचालित होती है। देश के जो गरीब वृद्धजन, विधवा महिलाये एवं विकलांग ब्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत आवेदन करना होगा। Indira Gandhi Pension Yojana के तहत मिलने वाले सभी पेंशन योजना के बारे में नीचे विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी है, जिसे आप पढ़कर लाभ उठा सकते हैं

Highlights of Indira Gandhi Pension Yojana

योजना का नामइंदिरा गांधी पेंशन योजना (Indira Gandhi Pension Yojana)
योजना का शुभारंभप्रधानमंत्री जी द्वारा
योजना विभागसमाज कल्याण विभाग
योजना का उद्देश्यदेश के वृद्धजन, विधवा महिलाओं एवं विकलांग ब्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना
पेंशनमासिक आधार पर

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना का उद्देश्य

देश के ऐसे नागरिक जो असहाय हैं, एवं जिन्हें अपना जीवनयापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपना जीवन सही तरीके से ब्यतीत कर सके, इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गयी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि जब एक महिला के पति की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसे सहारा देने के लिए कोई नहीं होता है। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश महिलाये अभी भी गृहिणी हैं। अतः विधवा हो जाने पर आर्थिक सहारा नहीं रह जाता है। इसीलिए सरकार ने उन्हें पेंशन प्रदान करने का फैसला किया है। इसके अलावा वृद्धजन एवं विकलांग लोगों को भी इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। देश की विधवाओं, वृद्धजन एवं विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाना ही इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है।

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इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत योजनाओं के प्रकार

Type of Pension provided by Central Government under Indira Gandhi Pension Yojana 2021  -: केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पेंशन योजनाओं को सम्मिलित किया है, जिसका उल्लेख नीचे विस्तार से किया गया है:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme : इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2007 को की गई थी। इस योजना को पहले राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जान जाता था। देश का कोई भी बीपीएल नागरिक (आवेदक) जो 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, इस योजना के लिए आवेदन का पात्र है। ऐसे नागरिक जो 60 से 79 वर्ष की उम्र के बीच है, उन्हें पेंशन के रूप में 500 रुपये राशि प्रति माह, और जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए यह राशि प्रति माह 1000 रुपये निश्चित की गयी है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को फरवरी 2009 में शुरू किया गया था। ऐसी विधवा महिलाएँ जो BPL परिवार से हैं, एवं जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के तहत पेंशन राशि के रूप में आवेदक विधवा महिला को प्रति माह 300 रुपये मिलते हैं। जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उन्हें प्रति माह 500 रूपये दिए जाते हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme : केंद्र सरकार ने इस  योजना की शुरुआत ऐसे विकलांग व्यक्ति के लिए की है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, एवं जो 80% से अधिक विकलांगता की श्रेणी में आते है और BPL परिवार से भी होना चाहिए, तभी  इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। जो 18 वर्ष से अधिक हैं उन्हें योजना के तहत 300 रूपये प्रति माह। जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो गयी है उन्हें इस योजना के तहत 500 रूपये प्रतिमाह दिए जायेंगे। जो सुन नहीं सकते अर्थात जो लोग बहरे हैं, वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। Dwarfs will also be an eligible for Indira Gandhi Pension scheme 2021.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

National Family Benefit Scheme : देश के ऐसे BPL श्रेणी से संबंधित परिवार में कमाने वाले प्राथमिक व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, परिवार का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकता है। परिवार को 20000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। केवल उन्हीं परिवार को लाभ मिलेगा जिसके वाले प्राथमिक व्यक्ति की मृत्यु 18-60 वर्ष के बीच हुई हो।

अन्नपूर्णा (Annapurna) 

इस योजना के तहत, सरकार केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो अनाज (केवल गेहूं या चावल) मुफ्त में प्रदान करेगी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नहीं आते हैं।

Eligibility for Indira Gandhi Pension Yojana 2023

यदि आप भी ऊपर बताई गई किसी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ पात्रता शर्ते निर्धारित की गयी है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 हेतु आवेदन की पात्रता शर्ते निम्नलिखित हैं:

  • इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विधवा पेंशन योजना के तहत, विधवा महिला की उम्र 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • विकलांगता पेंशन योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक 80% या अधिक विकलांग होना चाहिए।
  • सभी आवेदक भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए।

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Indira Gandhi National Pension के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Documents to Apply for Indira Gandhi National Pension Scheme : इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। 

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • BPL राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास का सबूत
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इंदिरा गांधी पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

How to Apply Indira Gandhi Pension Scheme 2021: इस योजना का लाभ उठाने के लिए यदि इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने पंचायत और जिला स्तर के कार्यालयों से संपर्क करना होगा। आपको वहां जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा। 

आवेदन पत्र भरकर और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके वही पर जमा करना होगा। आपके द्वारा जमा किये गए फॉर्म को नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें संबंधित ULB / जनपद पंचायतों को आवेदन अग्रेषित करेंगी। संबंधित नगरीय निकाय / जिला पंचायतों को आपके फॉर्म को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार है। 

यदि आप योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ग्रामीण विकास मंत्रालय (ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम / Ministry of Rural Development (e-Governance Application), National Social Assistance Programme की आधिकारिक वेबसाइट http://www.nsap.nic.in/ पर जा सकते हैं।

हमने इस आर्टिकल में इंदिरा गांधी पेंशन योजना / Indira Gandhi Pension Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है। तो आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते है। आप हमें कमेन्ट के जरिये सम्बंधित सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद

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