EK Must Samadhan Yojana Apply | उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना रजिस्ट्रेशन | EK Must Samadhan Uttar Pradesh Form | एकमुश्त समाधान योजना लाभ | एकमुश्त समाधान योजना 2021 UP | एकमुश्त समाधान योजना की जानकारी
EK Must Samadhan Yojana: केन्द्र एवं राज्य सरकारें समय समय पर किसानों के हित में विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती रहती है। आज हम जिस योजना की बात करेंगे वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान करने पर ब्याज दर में छूट का प्रावधान है | जिससे कि प्रदेश के किसान ऋण का भुगतान आसानी से कर सके। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जिसमें आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना क्या है?, योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी मिलेंगी। एकमुश्त समाधान योजना 2021 UP से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
एकमुश्त समाधान योजना 2023 UP
हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है | जिसकी तीन चौथाई जनसंख्या कृषि आधारित व्यवसाय से जुड़े हैं | देश के किसान कई बार प्राकृतिक आपदाओं व अन्य वजहों से बैंक से लिए गए लोन का भुगतान नहीं कर पाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एकमुश्त समाधान योजना की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत यदि प्रदेश के किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा 35% से लेकर 100% तक की ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार के इस योजना के तहत लगभग 2.63 लाख से भी अधिक किसानों को लाभ मिल सकेगा।
इस योजना को सरकार द्वारा तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यदि आप एकमुश्त समाधान योजना 2023 UP का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप घर बैठे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं |
इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा उपलब्ध है। इस योजना का लाभ आप 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं। यदि आप 31 मार्च 2021 के बाद लिए गए लोन का भुगतान करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की भूमिका
इस लोन योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के जरिये किया जाता है। यदि आपको इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना है या यदि कोई शिकायत दर्ज करनी है, तो ऐसी स्थिति में आप उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए समय सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक का है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को किसानों को साहूकारों से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू किया गया था। यदि आप इस बैंक से कृषि लोन लेते हैं तो आपको कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो जाता है।
राज्य में सहकारी ग्राम विकास बैंक की कुल शाखाएं 323 से भी अधिक हैं। इन सहकारी बैंको के माध्यम से किसानों की आर्थिक ऋण प्रदान किया जाता है। शुरुआत में बैंक द्वारा साहूकारों से लिए गए ऋण को अदा किया जाता था तथा ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता था। परन्तु अब विभिन्न प्रकार की आर्थिक सुविधाएं, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती है।
Key Highlights Of UP EK Must Samadhan Yojana 2021
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना |
लांच की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान भाई |
योजना का उद्देश्य | किसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 31 मार्च 2021 |
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ऋण पर लगने वाली ब्याज दरें
योजना के कैटेगरी | ब्याज दर % |
लघु सिंचाई, एसआरटीओ, कृषि यंत्रीकरण | 11% |
डेयरी फॉर्म , डनलपकार्ट, पशुपालन, हार्टीकल्चर, ग्रामीण आवास, पोल्ट्री योजना, मत्स्य पालन, अकृषि क्षेत्र की योजनाएं एवं अन्य | 11.50% |
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दोस्तों ऊपर दिए गए ब्याज दरें तभी तक लागू होंगी जब लाभार्थी समय पर क़िस्त का भुगतान करते है | यदि लाभार्थी निर्धारित तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी को 1% अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा।
एकमुश्त समाधान योजना 2023 UP की श्रेणियाँ
एकमुश्त समाधान योजना को तीन श्रेणियों में रखा गया है | जिसे नीचे आप देख सकते हैं :-
- प्रथम श्रेणी – इस योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में राज्य के ऐसे किसानो को रखा गया है, जिनका 31 मार्च 1997 से पहले का ऋण बाकी है, जिसे वे चूका नहीं पा रहे है | उस पर देय पूरा ब्याज इस योजना के अंतर्गत माफ़ कर दिया जायेगा।
- दूसरी श्रेणी – इस श्रेणी में प्रदेश के ऐसे किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने 1 अप्रैल 1997 को या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है | ऐसे किसानों को ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। जिन मामलों में वितरित की गयी ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, ऐसी स्थिति में शेष मूलधन वसूल किया जाएगा। जिन मामलों में वितरित की गयी ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई, उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी।
- तीसरी श्रेणी – इस श्रेणी में प्रदेश के ऐसे किसानो को रखा गया है। जो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक ऋण लिया है, उन्हें तीन तरीके से छूट प्रदान की जाएगी।
1. कर्जदार किसानो पर देय कुल मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली किया जाएगा।
2. योजना शुरू करने की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने की स्थिति में ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
3. 1 अगस्त 2018 से लेकर 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज दर में 40 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
4. 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता करके खाता बंद करने पर ब्याज में 35 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है| साथ ही इससे बैंकों की एनपीए दर को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत यदि कोई किसान एकमुश्त ऋण का भुगतान करता है तो उसको ब्याज दर में 35% से लेकर 100% तक की छूट प्रदान की जाती है। जिससे की उन्हें लिए गए ऋण चुकाने के लिए कम राशि का भुगतान करना पड़ता है। UP EK Must Samadhan Yojana 2021 के अंतर्गत अब वे सभी किसान अपना ऋण समय पर चुका पाएंगे, जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऋण नहीं चुका पाते हैं। इस योजना की सहायता से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर के साथ साथ सशक्त भी बन पायेंगे।
यूपी एकमुश्त समाधान योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- UP EK Must Samadhan Yojana 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत यदि किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.63 लाख से भी अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा।
- इस योजना को प्रदेश सरकार द्वारा तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के लिए आप 31 मार्च 2021 तक ही लाभ उठा सकेंगे।
- इस योजना के जरिये राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर के साथ साथ सशक्त बनेंगे।
- बैंकों के एनपीए दर में भी इस योजना के सही तरीके से लागू होने पर गिरावट आएगी।
- इस योजना की सहायता से प्रदेश के किसान ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे।
- इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किया जाता है।
- यदि आप इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ से संपर्क करना होगा।
- इस योजना के माध्यम से वह सभी किसान ऋण चुका पाएंगे जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण है ऋण का भुगतान नहीं कर पाते थे।
- एकमुश्त योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक को एकमुश्त संपूर्ण धनराशि जमा करनी जरुरी है। तभी ब्याज दर में लाभ मिल सकेगा |
UP EK Must Samadhan Yojana के लिए पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- लाभार्थी आवेदक किसान होना चाहिए।
- जमीन के कागजात
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का विकल्प दिखेगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
- आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे- नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर देनी है।
- पूछी गयी सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना है| जिसके बाद आपको ₹200 की शुल्क जमा करनी होगी।
- आपको आवेदनपत्र में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर लेना है।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र से के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- आपको आवेदन पत्र में किसान के फोटो के साथ ग्राम प्रधान तथा पत्रावली तैयार कर्ता के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे।
- आवेदन पत्र से आपको नवीनतम खसरा एवं खतौनी की सारी बही, आकार पत्र, 5,11,23 तथा 45 की प्रमाणित नकल और शाखा प्रबंधन के सक्षम बकाया ना होने का शपथ पत्र को अटैच करना होगा।
- इस प्रार्थना पत्र के साथ आपको ₹100 प्रति अंश की दर से न्यूनतम 10 अंशों का अग्रिम अंशदान जमा करना होता है। इसके अतिरिक्त 3 रुपये का प्रवेश शुल्क भी जमा करना होता है। यदि कोई प्रति सहभागीदार है तो इस स्थिति में भी 3 रूपये नाममात्र का सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य होता है।
- सभी शुल्क भरने के पश्चात आपको अपने आवेदन पत्र को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जमा करना पड़ेगा।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको दैनिक सूचना पोर्टल के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सपने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- आपको इस पेज पर अपनी user-id तथा पासवर्ड दर्ज कर देनी है |
- फिर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप बड़े आसानी से लॉगिन कर पाएंगे।
कुछ महत्वपूर्ण डाउनलोड
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हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको एकमुश्त समाधान योजना 2023 UP से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप नीचे दिए गए संपर्क विवरण के जरिये संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर पायेंगे। संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार है।
- EMAIL : upsgvb@yahoo.in , ldb@up.nic.in
- PHONE NO. 6390200373, 6390200436