बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना । Mukhyamantri Vridhjan Pension yojana | Bihar Application Form | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार ऑनलाइन आवेदन | Vridhjan Pension yojana in Hindi
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना : राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी द्वारा 1 अप्रैल 2019 को इस योजना की शुरुआत की गयी | इस योजना के माध्यम से बिहार के 60 वर्ष से अधिक उम्र (above 60 years old ) के वृद्धजनों को राज्य सरकार (State Government ) द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| Financial assistance will be provided as pension by the bihar government . Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana समाज कल्याण विभाग (social welfare department ) के तहत आती है। जिसके अंतर्गत राज्य में सभी बूढ़े पुरुषो एवं महिलाओं को बुढ़ापे में अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए पेंशन प्रदान करती है |
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana
राज्य सरकार के इस योजना के अंतर्गत राज्य के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं उन्हें हर महीने 500 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | बिहार के जो इच्छुक लाभार्थी Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो उन्हें Social Security Pension Management Information System Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा | इस योजना का लाभ प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है |
बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य
बिहार जैसे राज्य में अभी भी बहुत से ऐसे बूढ़े महिला एवं पुरुष है, जिनके पास 60 वर्ष की आयु होने के बाद कोई आय का साधन नहीं होता है | जिसकी कारण वे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते | इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वृद्धजनों को आर्थिक रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2021 को शुरू किया है | इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को प्रतिमाह 400 से लेकर 500 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाती है | बिहार वृद्धजन पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत बुढ़ापे की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है |
Bihar Vridhjan Pension Scheme Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2021 |
योजना शुरू की गयी | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा |
योजना की शुरुआत | 1 अप्रैल 2019 |
लाभार्थी लोग | बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन |
विभाग का नाम | बिहार समाज कल्याण विभाग |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspmis.in/ |
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Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के लाभ
- बिहार वृद्धजन पेंशन योजना 2021 का लाभ बिहार के ऐसे लोग जो 60 या उससे अधिक उम्र के हैं उन्हें लाभ पहुँचाना है |
- योजना के अंतर्गत राज्य के 60 से 79 के वृद्धजनों को 400 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी एवं जो 80 वर्ष की आयु या उससे अधिक उम्र के हैं, ऐसे वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी |
- वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को उनके मरने तक पेंशन मिलती रहेगी।
- इस योजना का लाभ, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल के पहले सरकारी नौकरी में था, तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा।
- Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2021 के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर कर दी जाएगी | इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, और बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना जरुरी है |
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बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक वृद्धजन बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो |
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट का पासबुक
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार का फोटो
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2021 के लिए आवेदन करना चाहते है, उन्हें नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करना होगा |
- सबसे पहले Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाना होगा | Official Website पर जाने के पश्चात आपके समाने होम पेज खुल जायेगा |
- होम पेज पर आपको “ Register for MVPY” का ऑप्शन दिखाई देगा | आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा | फिर आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आधार से सत्यापित करना होगा | इसके लिए आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि आधार अनुसार- जिले का चयन, ब्लॉक योजना, मतदाता संख्या, नाम मतदाता के अनुसार, आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि का चयन करना होगा |
- इसके पश्चात आपको नीचे वेलिडेट आधार के बटन पर क्लिक करना होगा | आधार सत्यापित होने के पश्चात आपको नीचे proceed के बटन पर क्लिक कर देना होगा |
- प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा | जिस पर आपको Registration Form दिखाई देगा | आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि- व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण और बैंक खता विवरण आदि को भरना होगा |
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको आखिर में Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा | जैसे ही सब्मिट पर क्लिक करेंगे, आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा |
वृद्धजन पेंशन योजना में बेनेफिशरी स्टेटस कैसे चेक करें ?
- इसके लिए सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको Beneficiary Status का विकल्प दिखाई देगा | आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जायेगा।
- जो पेज खुलेगा उस पर आपको सेलेक्ट सर्च टाइप का चयन करना होगा और बेनेफिशरी आईडी आदि भरनी होगी | इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने बेनेफिशरी स्टेटस खुलकर आ जायेगा।
Contact details
- कांटेक्ट डिटेल्स के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको कांटेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है। विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कांटेक्ट डिटेल्स का पेज खुलकर आ जायेगा।