Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम आवेदन फॉर्म | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है । UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, कि यदि राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु (A farmer dies in an accident ) हो जाती है | तो उसके परिवार को सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा (His family will be compensated up to Rs 5 lakh ) प्रदान दिया जायेगा | वही अगर दुर्घटना के कारण यदि किसान 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता होने पर अधिकतम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी ।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंज़ूरी दी गयी है । इस योजना का संचालन प्रत्येक जिले के जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा । Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 के तहत राज्य के जो किसान 14 सितम्बर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के शिकार हुए है, उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना का लाभ राज्य के 2 करोड़ किसानों को पहुचाने (2 crore farmers of Uttar Pradesh state will be made available ) का लक्ष्य रखा गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करेंगे | पूरी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा
उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जिलाधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 दावों को स्वीकार कर लिया है, 6 दावों को निरस्त कर दिया है एवं 8 दावों को पूर्ण न होने के कारण पेंडिंग में रखा है। ऐसे सभी लाभार्थी जो इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें सरकार द्वारा योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है साथ ही उनकी मुख्य आमदनी का स्रोत खेती से आनी चाहिए। इसके अलावा पात्रता के लिए किसान की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
यदि किसान के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और वह किसी अन्य की जमीन पर खेती करता है | ऐसे किसानों को भी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर वह किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाते है तो उन्हें भी Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का लाभ मिलेगा । इसके साथ ही जो दावे पेंडिंग पढ़े हैं उनका भी निस्तारण किया जाएगा |
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
योजना शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा |
योजना का उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | अभी नहीं |
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
किसान हमारे देश में अन्नदाता के रूप में जाने जाते है | लेकिन अभी भी देश के किसानो की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है | किसी दुर्घटना में यदि किसान के घर के मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानों को कोई हानि हो जाती है तो उनके परिवार की जीविका के लिए कोई साधन नहीं बचता है | इस समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को शामिल किया जायेगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme के अंतर्गत, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता की अवस्था में सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा |
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन
यूपी के खातेदार / सह खातेदार किसान जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है, तो ऐसे किसानों के परिवार इस योजना के लिए पात्र माने जायेंगे । राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी किसान परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Yojana का कार्यान्वयन ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा | जिससे की योजना के आवेदन में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे। इस योजना के अंतर्गत मैन्युअल आवेदन भी स्वीकार किए जायेंगे । इस स्कीम में बटाईदार को भी शामिल किया गया है, जोकि अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करते हैं एवं फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं |
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना को शामिल किया गया है ?
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने के कारण दुर्घटना
- सर्पदंश, जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से होने वाली दुर्घटना
- हत्या, आतंकवादी हमला, लूट, डकैती, मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से मृत्यु
- रेल, सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने के कारण दुर्घटना
- आकाश से बिजली गिरने, आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
- सीवर चैंबर में गिरने से दुर्घटना
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Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 में मिलने वाली सहायता धनराशि
- दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति की अवस्था में – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने की अवस्था में – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक आंख, एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत की सहायता
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की अवस्था में – 100 प्रतिशत
- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
- ऐसी स्थायी विकलांगता जोकि 25 % से अधिक है परन्तु 50 % से कम – 25 प्रतिशत
Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानो को प्रदान किया जायेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे ।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वही किसान पात्र होंगे, जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होगी ।
- प्रदेश की खतौनी में दर्ज खातेदार / सह खातेदार भी दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार होने पर पात्र होंगे | खातेदार के माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र वधु, पौत्र पोत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार / सह खातेदार के नाम से दर्ज कृषि भूमि से चलती है | वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगे ।
- इसके साथ ही ऐसे किसान, जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है | वह बटाई अथवा पट्टे पर खेती करते है, ऐसे लोग एवं उनके आश्रितों को भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है:-
- आवेदक किसान का आधारकार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिनों के अन्दर ही परिवार को अपने नजदीकी जिला कलेकटर के कार्यालय में जाकर एक आवेदन पत्र देना होगा | इस आवेदन पत्र में दुर्घटना की सभी जानकारी भरनी होगी | फिर इस आवेदन पत्र को तहसील में जमा किया जाएगा | आवेदन पत्र का पूरा सत्यापन हो जाने के पश्चात अधिकारी द्वारा पत्र में दर्ज घटना की जाँच करने के बाद आवेदक के परिवार को योजना के अंतर्गत सहायता धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदन फॉर्म को तहसील से लेना होगा |
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि- नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, अपना थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- फिर फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- पूरी तरह से भरकर इस फॉर्म को संबंधित तहसील में जमा करना होगा।
- आपको आवेदन, दुर्घटना के डेढ़ माह की अवधि के भीतर ही भरना अनिवार्य है।
- किसी अपरिहार्य परिस्थिति में ही जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को 1 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
- फिर भी आवेदन करने की अवधि किसी भी स्थिति में ढाई माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
किसान भाइयों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से सम्बंधित जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बतायी गई है | इस आर्टिकल को पढ़कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | किसी भी संदेह की अवस्था में आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी की पुष्टि कर लें |
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