[रजिस्ट्रेशन] मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 आवेदन | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना | Mukhyamantri Kisan And Sarvahit Bima Yojana Application Form | यूपी किसान सर्वहित बीमा स्कीम | Mukhyamantri Kisan And Sarvahit Bima Yojana In Hindi

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था | इसे राज्य के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोगों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है । (This scheme is started for providing financial and social security to the peasants and weaker sections of the state ) | उत्तर प्रदेश सरकार के इस योजना के अंतर्गत किसानों की दुर्घटना होने की अवस्था में 2.5 लाख रूपये तक बीमा उनके परिवार को उपलब्ध कराया (Insurance provided to farmers family up to Rs. 2.5 lakh in case of accident) जायेगा । जिससे की उनका अस्पताल में मुफ्त में इलाज करवाया जा सके ।

Uttar Pradesh Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana के अंतर्गत राज्य के BPL कार्ड धारक किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के भूमिहीन, किसानों, छोटे विक्रेताओं और गरीब वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पढ़े ।

Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2021

इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने राज्य के 56 निजी अस्पतालो, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को सम्मिलित किया है। किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने, स्थायी या अस्थायी विकलांगता की स्थिति   में राज्य सरकार द्वारा 5 लाख तक का बीमा प्रदान किया जायेगा । राज्य सरकार के इस योजना के अंतर्गत बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध कराया (State Government will provide Insurance care cards under this scheme.) जायेगा | Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2021 के अंतर्गत लाभार्थी किसान इस कार्ड के माध्यम से अस्पताल में ढाई लाख रूपये तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते है  |

इस योजना के  अंतर्गत राज्य के 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र के किसान और कमज़ोर वर्ग के लोग लाभ उठा (Benefits of this scheme can be availed by the farmers of 18 to 70 years and weaker sections of the state.) सकते है |

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मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 अप्लाई

उत्तर प्रदेश के जो किसान और कमजोर  वर्ग के लोग इस योजना का लाभ चाहते है | उन्हें इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले आवेदन करना होगा । उसके बाद ही वे इस योजना के लाभ उठा सकते है | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 के अंतर्गत आवेदक करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए । इस योजना के अंतर्गत इलाज केवल राज्य द्वारा चयनित अस्पतालों में ही मिलेगा। 

Key Points of Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2021

योजना का नाममुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
योजना की शुरुआत की थीमुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी
लाभार्थी वर्गउत्तर प्रदेश के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोग
योजना का उद्देश्यकिसानों एवं राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://balrampur.nic.in/

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Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Yojana 2021 का उद्देश्य

हमारे देश के किसानों की अभी के समय में भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि किसी अनहोनी की अवस्था में अपना इलाज ठीक से करवा सके | आर्थिक अवस्था ठीक न होने से किसी तरह की दुर्घटना होने पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाते । इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है | उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 के तहत राज्य के किसान और कमज़ोर वर्ग के लोगों  को ढाई लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना के तहत सांप काटने अथवा किसी जंगली जानवर के द्वारा किसी प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाएगी । इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों और कमज़ोर वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा  आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2021 के लाभ

  • किसान एवं सर्वहित योजना के तहत लाभार्थी की आकस्मिक मौत / विकलांगता की अवस्था में बीमा कंपनी द्वारा 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदना किया जायेगा ।
  • दुर्घटना के मामले में लाभार्थियों को योजना के तहत 2.5 लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज कराया जायेगा ।
  • उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2021 का लाभ राज्य  के 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में प्राप्त किया जा सकता है।
  • इस सुविधा का लाभ लाभार्थी को कैशलेस चिकित्सा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं।
  • Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme 2021 के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा केयर कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा ।
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर किसान और कमज़ोर वर्ग के लोग उठा सकते है ।

Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज़ ( पात्रता )

  • योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष तक होनी चाहिए ।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए ।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट
  • परिवार वितरण प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 आवेदन कैसे करें ?

  • सबसे पहले आवेदक को इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर दिए गये Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा।

किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

  • जिस पर क्लिक करके आप अलग – अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम कर सकते हैं।
  • दावा प्रपत्र 1 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले जरुरी)।
  • दूसरा दावा प्रपत्र 2– दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में | (किसान बीमा एवं सर्वहित योजना कार्ड बनाने से पहले)
  • दावा प्रपत्र 3 – इस फॉर्म को बीमा केयर कार्ड बनाने से पहले गैर-अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार | (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए भरना होगा।
  • 4 दावा प्रपत्र – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बिमा केयर कार्ड बनाने के पश्चात)।
  • दावा प्रपत्र 5 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता होने की स्थिति में | (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)
  •  पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात आपको एप्लीकेशन  फॉर्म में पूछी गयी सभी  जानकारी को भरना होगा । एप्लीकेशन फॉर्म के सभी दस्तावेज़ों को अटैच करने के पश्चात आपको अपने सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा ।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 हेल्पलाइन नंबर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों को योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान  करने के लिए 1520 , 180030701520  हेल्पलाइन नंबर मुफ्त सेवा भी शुरू की है । उत्तर प्रदेश के किसान इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या से जुड़ी जानकारी  प्राप्त कर सकते है |

दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना / Kisan Bima Yojana 2021 से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान की है | जिसको पढ़कर आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | यदि आपको इसके बाद भी  किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं | साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं | नई अपडेट के लिए samriddhabharat.in पर समय समय पर विजिट करते रहें |

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