हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन (Shagun Yojana) पात्रता व लाभ

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शगुन योजना (Shagun Yojana): हमारे देश में अभी भी गरीबी इतनी है कि लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं | इसलिए केंद्र एवं राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है | कन्याओं के कन्यादान के लिए ऐसी ही एक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है | इस योजना का नाम हिमाचल प्रदेश शगुन योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जिनके घर में कन्या है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों इस लेख के माध्यम से हम आज इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।

इस लेख में हम Himachal Pradesh Shagun Yojana का उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे । इसलिए यदि आप हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र हैं तो आप इस लेख को अंत तक पढ़ें और इस योजना का लाभ उठायें |

Himachal Pradesh Shagun Yojana

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा की गयी है। इस योजना के तहत प्रदेश के बीपीएल परिवार की कन्याओं को विवाह अनुदान के रूप में 31000 रूपये  की धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से पूरे प्रदेश भर में संचालित कर दिया गया है । इस योजना की घोषणा राज्य के 2021-22 के बजट में की गई थी। Himachal Pradesh Shagun Yojana 2023 का लाभ उठाने के लिए कन्या के माता-पिता या अभिभावक द्वारा एवं बेसहारा होने की अवस्था में कन्या द्वारा स्वयं बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन या बालिका आश्रम में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाता है । इस योजना के तहत स्वीकृति जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

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हिमाचल प्रदेश शगुन योजना (बजट 2021-22)

शगुन योजना के तहत आवेदन विवाह से 2 महीने पहले या फिर विवाह के 6 महीने से पहले किया जा सकता है। उसके बाद लाभ की धनराशि का भुगतान आवेदन की स्वीकृति होने के पश्चात ही की जाएगी। लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रान्सफर कर दी जायेगी । इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए के बजट का निर्धारित किया है। हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का लाभ गरीब परिवार की कन्या को ऐसी अवस्था में भी प्रदान किया जाएगा, यदि वह राज्य के बाहर विवाह करती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के लिए वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।

Key Highlights of Himachal Pradesh Shagun Yojana 2023

योजनाहिमाचल प्रदेश शगुन योजना
आरंभ की गयीहिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थीहिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कन्याएं (बीपीएल परिवार)
योजना का उद्देश्यविवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
साल2022
आर्थिक सहायता की धनराशि31000 रूपये
आरंभ होने की तिथि1 अप्रैल 2021
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2022 का उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना (Shagun Yojana) का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवार की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की कन्या सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगी | साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। हिमाचल प्रदेश शगुन योजना प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। यह धनराशि कन्या के माता पिता द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यदि कन्या के माता-पिता या अभिभावक नहीं है तो ऐसी अवस्था में कन्या खुद भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

Himachal Pradesh Shagun Yojana 2022 के लाभ तथा विशेषताएं

  • हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस योजना के तहत प्रदेश के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक अनुदान /सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
  • यह आर्थिक सहायता के रूप में 31000 रुपये प्रदान किया जाता है ।
  • इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
  • हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को बजट 2021-22 के घोषणा में शामिल किया गया।
  • शगुन योजना के लिए कन्या के माता-पिता या अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि कन्या बेसहारा है तो ऐसी स्थिति में कन्या द्वारा स्वयं आवेदन भी किया जा सकता है।
  • आवेदन करने के बाद अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • इस योजना के लिए स्वीकृति जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • विवाह के 2 महीने पहले योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।
  • इसके साथ ही विवाह होने के 6 महीने के भीतर भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदन की स्वीकृति होने के बाद लाभ की राशि का भुगतान कन्या के परिवार को कर दिया जाता है ।
  • लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
  • इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा ₹50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • यदि कन्या राज्य से बाहर विवाह करती है तब भी वह इस योजना का लाभ उठाने की पात्र होगी।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2022 के लिए पात्रता

  • योजना के लिए आवेदक कन्या हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कन्या का नाम e-district पोर्टल पर पंजीकृत होना जरुरी है।
  • आवेदक कन्या बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
  • विधवा महिलाये भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड होना चाहिए
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

Himachal Pradesh Shagun Yojana

  • आपके स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आपको सिटिजन लॉगइन के ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा।

Himachal Pradesh Shagun Yojana

  • इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • जानकारी में जैसे की आपका आधार नंबर , फैमिली आईडी, नाम , जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, राज्य, जिल, तहसील, ईमेल आईडी, लोगिन आईडी आदि |
  • इसके बाद आपको अपना फोटो आईडेंटिटी प्रूफ एवं प्रोफाइल इमेज अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको सिटिजन लॉगइन के विकल्प पर करना होगा।

Himachal Pradesh Shagun Yojana

  • अब आपको अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपना यूजर टाइप का चयन करना होगा।
  • फिर आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश विवाह शगुन योजना Apply Here के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • फिर आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आप हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना होगा।
  • आपको आंगनबाड़ी केन्द्र से हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
  • आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
  • फिर आपको इस आवेदन फॉर्म को आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार से आप ऑफलाइन हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

शगुन योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?

  • आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इसके बाद आपको ट्रेक एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

Himachal Pradesh Shagun Yojana

  • अब आपको सर्विस का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करना होगा।
  • फिर आप को सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आवेदन की स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जायेगी।

दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं | इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए samriddhabharat.in को बुकमार्क कर लें |

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