[Ambedkar Awas Yojana] झारखण्ड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना | Ambedkar Awas Yojana | Ambedkar Awas Yojana Online Apply |

Bhimrao Ambedkar Awas Yojana : झारखण्ड में तूफान और ओलावृष्टि के कारण जिनका घर ध्वस्त हो गया है | ऐसे ग्रामीण परिवारों को राहत पहुचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की गयी है | इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब ऐसे परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे | जिनके घर ध्वस्त हो चुके हैं। इस हम आपको Jharkhand Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana से सम्बंधित पूरी जानकारी प्रदान किया जाएगा। इस आर्टिकल को पढ़कर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | इसलिए इस योजना का लाभ, उद्देश्य, पात्रता, एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े ।

Ambedkar Awas Yojana

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। Ambedkar Awas Yojana के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनके मकान तूफान और ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुके हैं। इस योजना का लाभ आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ ही साथ राज्य की विधवा महिलाओं एवं आवास विहीन महिलाओं को भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को 95 दिन की मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं 130000 रूपये की तीन किश्त मकान का निर्माण करवाने के लिए प्रदान किया जाएगा। पहली किश्त के तहत लाभार्थी को 40000 रूपये, दूसरी किश्त के तहत 85000 रूपये एवं तीसरी किश्त के तहत 5000 रूपये प्रदान किया जाएगा। यह पैसे सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रान्सफर कर दिए जाएंगे।

Ambedkar Awas Yojana

Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana के तहत वित्तीय सहायता मिलने पर 12 महीने की अवधि के भीतर ही आवास का निर्माण पूर्ण कराना होगा। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना का लाभ पहुचाने के लिए सभी उपायुक्तों को अपने जिले में लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। इनकी पहचान करने के बाद सभी लाभार्थियों की सूची तैयार कर के मुख्यालय में भेजनी होगी। वह जिले जिनमें इस योजना के अंतर्गत आवास आवंटन का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, वहां भी प्रभावित हुए नागरिकों को आवास आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है । झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड सभागार में इस योजना के तहत 35 लाख लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं।

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Ambedkar Awas Yojana Key Highlights

योजना का नामBabasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana
किसने आरंभ कीझारखंड सरकार
लाभार्थीझारखंड के नागरिक
उद्देश्यमकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटजल्द लॉन्च की जाएगी
साल2021
राज्यझारखंड
आवेदन का प्रकारऑनलाइन

आवास योजना के तहत निर्माण कार्य 12 माह में पूरा करने का लक्ष्य

अंबेडकर आवास योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त होने की तिथि से लाभार्थी को 12 महीने के अन्दर मकान का निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं | राज्य के सभी उपायुक्तों को अपने जिले में लाभार्थियों की पहचान करनी होगी। पहचान करने के बाद सभी लाभार्थियों की सूची तैयार कर मुख्यालय भेजी जाएगी। राज्य के जिन जिलों में इस शासन के तहत आवास प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हो गया है, उन्हें भी आवास प्रदान किया जाएगा। इस Jharkhand Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana के तहत पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड सभागार में 35 लाख लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र बांटे जा चुके हैं। 

झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य

झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन सभी परिवारों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है | यह सहायता ऐसे लोगों को दिया जाता है, जिनका मकान प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हो गया है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं एवं आवास विहीन महिलाओं को भी मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए प्रदान की जाने वाली राशि तीन किश्तों में लाभार्थी के खाते में ट्रान्सफर की जाएगी। इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो पाएगा। एवं राज्य के लोगों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा  शुरू किया गया है।
  • योजना के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन सभी परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनका मकान तूफान एवं ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुका है।
  • इस योजना के तहत विधवा महिलाओं एवं आवास विहीन महिलाओं को भी लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन भी प्रदान किया जाएगा |
  • दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा |
  • स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है |
  • लाभार्थियों को इस योजना के तहत 95 दिन की मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं 130000 रूपये की किश्त मकान निर्माण के लिए दी जाएगी।
  • पहली किश्त में 40000 रूपये, दूसरी किश्त में 85000 रूपये एवं तीसरी किस्त में 5000 रूपये का भुगतान लाभार्थी को दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रान्सफर किए जायेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त होने की तिथि से लाभार्थी को 12 महीने की अवधि के तहत आवास का निर्माण पूरा करना होगा।
  • सभी उपायुक्त एवं उप विकास उपायुक्त को Ambedkar Awas Yojana को लागू करने के निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं।
  • सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिलो में लाभार्थियों की पहचान करनी होगी।
  • लाभार्थियों की पहचान करने के बाद सभी लाभार्थियों की सूची तैयार करके मुख्यालय भेज दिया जाएगा।
  • ऐसे सभी जिलो जिनमें योजना के अंतर्गत आवास आवंटन का लक्ष्य पूरा हो चुका है | ऐसे लोगों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे।

Ambedkar Awas Yojana के लिए पात्रता एवं दस्तावेज

  • लाभार्थी आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी हो।
  • आवेदक का मकान किसी प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हुआ हो।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी

झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

  • इस योजना के तहत सभी उपायुक्त अपने जिले के लाभार्थियों की पहचान करेंगे।
  • लाभार्थियों की पहचान करने के बाद सूची तैयार की जाएगी।
  • यह सूची मुख्यालय को भेज दी जाएगी।
  • इसके बाद सभी लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है।
  • सत्यापन करने के बाद लाभार्थियों को लाभ की राशि वितरित कर दी जाएगी।

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