(Apply) मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021:ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

Mukhyamantri Vatsalya Yojana Apply | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना एप्लीकेशन फॉर्म | Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021

Mukhyamantri Vatsalya Yojana: कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में कई नागरिकों की मृत्यु हुई है। इस संक्रमण के कारण देश में कई बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। उत्तराखंड की सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन अनाथ सभी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आरंभ की है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है?, योजना के लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि। दोस्तों Mukhyamantri Vatsalya Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ किया गया है, जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे सभी बच्चों को 3000 रूपये  प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक भत्ता बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। जिससे कि वे आसानी से अपना भरण पोषण कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। यह आर्थिक भत्ता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana के माध्यम से सरकार इन अनाथ बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखेगी। सरकार द्वारा ऐसे असहाय बच्चो पर निगरानी रखेगी, जिससे कि बच्चे आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे। यदि आपके आस पास / जान पहचान में कोई बच्चें हैं, जो की अपने माता पिता को इस महामारी के कारण खो दिया है, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्राप्त करनें में सरकार की मदद करें, एवं जल्द से जल्द आवेदन करवा लें।

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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा उन सभी बच्चों को 3000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रति माह प्रदान की जाएगी। जिनके माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। राज्य सरकार ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में सहयोग करेगी। सरकार द्वारा इन सभी बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी नौकरियों में 5% का कोटा भी आरक्षण के रूप में रखा जाएगा। साथ ही इन बच्चों की पैतृक संपत्ति के लिए भी सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए जाएंगे। जिसके तहत बच्चों की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चे की वयस्क हो जाने तक (21वर्ष की उम्र तक) किसी को भी नहीं होगा। उनके पैतृक संपत्ति के सुरक्षा की जिम्मेदारी जिले के जिला अधिकारी को दी जाएगी। इसके साथ ही Mukhyamantri Vatsalya Yojana के अंतर्गत बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।

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Key Highlights Of Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021

योजना का नाममुख्यमंत्री वात्सल्य योजना
Launched Byउत्तराखंड सरकार
लाभार्थी (Beneficies)उत्तराखंड के वे बच्चे जिन्होंने कोरोना  वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है।
उद्देश्य (Purpose of Scheme)बच्चों को भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आर्थिक सहायता3000 रूपये प्रति माह
सरकारी नौकरी में कोटा ( Reservation in Government Jobs)5%

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उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 का उद्देश्य

राज्य के ऐसे बच्चे जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आरंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सकें। साथ ही उनके शिक्षा से लेकर रोजगार की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा 3000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रतिमाह बच्चे की उम्र 21 वर्ष होने तक प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Vatsalya Yojana की वजह से अब प्रदेश के ऐसे अनाथ बच्चों को अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिससे वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत पैतृक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियम:

जो बच्चे इस कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खोया है, सरकार उनके भविष्य की सुरक्षा सभी प्रकार से करने का निश्चय किया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के अंतर्गत अनाथ बच्चों की आयु 21 वर्ष होने तक उनके भरण पोषण के साथ साथ शिक्षा एवं रोजगार के लिये प्रशिक्षण की ब्यवस्था सरकार करेगी। जिससे की उनके लिए नौकरी की ब्यवस्था की जा सके। साथ ही सरकार ने उनके पैतृक संपत्ति से सम्बंधित नए नियम बनाने का निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार इस अनाथ बच्चों की पैतृक संपत्ति को उनके वयस्क होने तक कोई बेच नहीं सकेगा।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारम्भ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता या अभिभावक को खो दिया है।
  • इस योजना के माध्यम से ऐसे अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 3000 रूपये  की आर्थिक सहायता उनको भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी । यह आर्थिक सहायता उनकी उम्र 21 वर्ष होने तक दी जायेगी।
  • यह आर्थिक सहायता के रूप में राशि उन सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे बच्चों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
  • साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने हर संभव सहायता की जाएगी।
  • सरकार ने ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 5% का कोटा देने का कानून भी बनाएगी।
  • इस योजना में यह भी प्रावधान है, कि ऐसे अनाथ बच्चों की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चे के वयस्क होने तक किसी को भी नहीं दिया जाएगा।
  • उनके पैतृक संपत्ति के सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला अधिकारी को दी जाएगी।
  • इसके अलावा बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 की पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो उत्तराखंड के स्थाई निवासी हैं।
  • इस योजना के लिए केवल वही बच्चे पात्र होंगे, जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी:-

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • माता-पिता/ अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया:

ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अभी कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अभी केवल इस योजना की घोषणा की है। जल्द ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को सक्रिय किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जैसे ही Uttarakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन से संबंधित कोई भी सूचना (Notification) जारी किया जाएगा, हम आपको अपने लेख के माध्यम से सूचित करेंगे। आपसे निवेदन है, कि नए अपडेट पाने के लिए हमारे से जुड़े रहे। धन्यवाद !

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