प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2022: PMJJBY ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

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पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को की गई। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र केे बीमा कंपनियों द्वारा  सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से की जा रही है। यह योजना  देश के गरीब एवं निर्धन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति  बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 330 रूपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो कि आपके बैंक खाते से खुद ही काट ली जाएगी। Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के तहत 55 साल की उम्र तक किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) के तहत उनके परिवार नामिनी को 2  लाख रूपये का जीवन बीमा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत परिपक्वता की आयु 55 वर्ष निर्धारित है।  इस बीमा योजना को देश में गरीब व वंचित वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बीमा योजना को देश में गरीब व वंचित वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। साथ ही इस योजना से बच्चों को भविष्य में अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। 

दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे- बीमा योजना का उद्देश्य, PMJJBY योजना का लाभ कैसे उठाएं? बीमा योजना का लाभ, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज आदि दी गई है।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य बीमा योजना की पहुंच देश के गरीब और वंचित परिवारों तक पहुंचना है, जो महंगी पॉलिसी नहीं खरीद पाते हैं। यदि बीमा धारक की मृत्यु  18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच वह जाती है तो बीमा धारक के द्वारा दस्तावेज में दर्ज कराए गए नॉमिनी अथवा उसके परिवार को ₹200000 दी जाएगी। देश की सभी गरीब एवं वंचित परिवार  प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए हकदार होते हैं। Target of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is to provide scheme benefits to poor of country, who have not money to buy policy. In case policy holder die between the age of 18 to 50 year, then nominee can get Rs. 2,00,000/-.

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PMJJBY के अंतर्गत प्रीमियम धनराशि

PMJJBY योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष ₹330 का प्रीमियम निश्चित किया गया है। यह प्रीमियम हर वर्ष मई के महीने में ग्राहक के बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत सभी आए समूह से जुड़े सभी नागरिकों को किफायती दर पर प्रीमियम उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर को उसी वर्ष के 1 जून से शुरू करके अगले वर्ष 31 मई तक निश्चित किया गया है। अगर आप इस योजना के तहत बीमा करवाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के  लाभ

  • Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana का लाभ देश के सभी वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाएगा। विशेषकर गरीब एवं वंचित लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 
  • यदि बीमा धारक की मृत्यु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होती है, तो नॉमिनी / परिवार को 2 लाख रूपये की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा।
  • इस योजना के तहत बीमा कवर किसी विशेष वर्ष कि 1 जून से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 31 मई तक है। अतः वार्षिक किस्त प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के दौरान 31 मई से पहले भुगतान करना पड़ेगा। 
  • यदि वार्षिक किस्त समय पर अर्थात (वार्षिक कवरेज अवधि के दौरान) 31 मई से पहले जमा नहीं कराई जाती है। तो पॉलिसी का नवीनीकरण पूरे वार्षिक प्रीमियम का एकमुश्त भुगतान अपने अच्छे स्वास्थ्य की स्वघोषित पत्र के साथ जमा कराया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म प्लान है: एक महत्वपूर्ण तथ्य

  • Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) एक टर्म प्लान है। इसका मतलब यह है कि अगर पालिसीधारक की मौत होती है। तभी बीमा कंपनी बीमा धनराशि का भुगतान नॉमिनी को करती  है। यदि पालिसी धारक समय पूरा होने के बाद भी जीवित रहता है तो उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। टर्म प्लान का मतलब यही होता है कि मामूली प्रीमियम पर जोखिम से पालसी धारक के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
  • बीमा योजना में एक दूसरा शब्द होता है-एंडोमेंट प्लान। टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान में एक बेसिक सा अंतर होता है।
  • टर्म प्लान में लाभ तभी दिया जाता है जब पालिसी धारक की पालिसी अवधि में मौत होती है। अर्थात टर्म प्लान परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
  • वही एंडोमेंट प्लान के तहत दोनों अवस्था में अर्थात यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो परिवार के नॉमिनी को लाभ दिया जाता है। वहीं यदि पालिसी  धारक पूरी अवधि के दौरान भी जीवित रहता है तो वह पूरी बीमित रकम के साथ जो भी बोनस बनता है का लाभ पाने का हकदार होता है। हम लोग जो अक्सर, पालिसी करवाते हैं जैसे-जीवन लाभ, जीवन आनंद, न्यू जीवन आनंद ये सभी एंडोमेंट प्लान के अंतर्गत आते हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्रता

  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।  
  • आवेदक के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए।  
  • लाभार्थी के बैंक खाते से प्रतिवर्ष एकमुश्त 330 रूपये की प्रीमियम धनराशि एक साथ हर साल 31 मई को बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगी।
  • बैंक बचत खाता में 31 मई या उससे पहले न्यूनतम आवश्यक प्रीमियम धनराशि बनाए रखना चाहिए। क्योंकि प्रीमियम जमा ना होने की अवस्था में पॉलिसी बंद हो जाएगी। 

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बीमा लाभार्थी का आधार कार्ड
  • लाभार्थी का पहचान पत्र 
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में आवेदन कैसे करें ?

देश के इच्छुक लाभार्थी जो Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं | वे बैंक की किसी भी शाखा में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया से गुजरना होगा:-

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

  • यहाँ से  Aplication Form PDF Download कर सकते हैं।
  • फार्म में सभी जानकारी जैसे- आवेदक का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भरने के बाद एप्लीकेशन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करना होगा।
  • आपको एप्लीकेशन फार्म को बैंक में जाकर जमा करना होगा। बैंक में आवश्यक वेरीफिकेशन के पश्चात आपका पॉलिसी खुल जाएगी।

केन्द्र सरकार द्वारा 56716 लाभार्थियों को किया गया क्लेम का भुगतान

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को बीमा कवर दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए नागरिकों को 330 रूपये के प्रीमियम का भुगतान प्रतिवर्ष करना होता है। इस योजना के अंतर्गत यदि पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को 200000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020 में इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 1134 करोड़ रुपए का डेथ क्लेम का भुगतान किया गया। यह भुगतान कुल मिलाकर 56716 व्यक्तियों को किया गया है। जिसके अंतर्गत इन सभी को ₹200000 – ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, कोरोना वायरस की महामारी के कारण टर्म इंश्योरेंस डेथ क्लेम में वृद्धि हुई है। कुल क्लेम का 50% से ज्यादा डेथ क्लेम का भुगतान कोविड-19 के कारण हुई मौत की वजह से हुआ है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्लेम कैसे करें?

  • जिस व्यक्ति का बीमा करवाया गया है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके नॉमिनी PMJJBY के तहत क्लेम कर सकते हैं।
  • क्लेम करने के लिए सबसे पहले पॉलिसी धारक के नॉमिनी को बैंक से संपर्क करना चाहिए।
  • नॉमिनी को बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी।
  • इसके बाद नॉमिनी को क्लेम फॉर्म एवं डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और कैंसल चेक के फोटोग्राफ जमा करने होंगे।

Official website Link:  Click Here

PMJJBY Scheme टोल फ्री नंबर

इस लेख में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गयी है। अगर इस योजना से लाभ लेने में आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप नीचे दिये गये प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

• Helpline no-1800-180-1111 / 1800-110-001

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